ITR Filing: सरकार और आयकर विभाग ने पहले ही लोगों को चेतावनी दी थी कि वे ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) फाइल करने के लिए तैयार रहें। इस बार की ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 तक थी और देश में करोड़ों लोगों ने इस अंतिम तारीख से पहले ही ITR फाइल कर दी थी।
हालांकि, कई लोग अभी तक ITR फाइल नहीं कर पाए हैं। इनकम टैक्स विभाग ने ऐसे लोगों के लिए अपडेट जारी किया है और उन्हें बताया है कि जिन्होंने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है, उन्हें जुर्माना देना होगा।
ITR फाइल करने के बारे में बताया गया था कि जिन व्यक्तियों की सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है, उन्हें 31 जुलाई तक ITR फाइल करनी है और 2022-23 वित्त वर्ष की आय के बारे में जानकारी प्रस्तुत करनी है। लेकिन यदि अंतिम तारीख पास हो चुकी है, तो वे लोग लेट फीस के साथ जुर्माना भी चुकाने के लिए योग्य हैं। इसके अनुसार, 31 जुलाई से 31 दिसंबर तक, वे अपना इनकम टैक्स भर सकते हैं, लेकिन उन्हें 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
जुर्माना राशि के बारे में जानकारी दी गई है: यदि किसी व्यक्ति की सालाना आय 5,00,000 रुपये से अधिक है, तो उसे देर से ITR फाइल करने पर इनकम टैक्स के साथ 5000 रुपये का जुर्माना भी चुकाना होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सालाना आय 5,00,000 रुपये से कम है, उन्हें 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति 31 दिसंबर 2023 के बाद ITR फाइल करते हैं, तो उनके लिए जुर्माना राशि अधिक हो सकती है।
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जुर्माने की राशि में वृद्धि संभावना: यदि कोई व्यक्ति 31 दिसंबर 2023 के बाद अपनी ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) दाखिल कर रहा है, तो उसके लिए जुर्माने की राशि 10,000 रुपये तक वृद्धि पा सकती है। अगर इसकी नियत तारीख तक वह अपनी ITR फाइल नहीं कर पाता है और उसके पास इनकम टैक्स भुगतान करने का बकाया है, तो प्रति महीने इस पर 1 प्रतिशत ब्याज लागू होगा। इसके साथ ही, 31 मार्च 2023 तक अपडेट किए गए रिटर्न पर व्यक्ति को 25% अतिरिक्त भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त, यदि 31 दिसंबर 2023 तक भुगतान किया जाता है, तो 50% अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा।