सरकारी या निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए PPF योजनाएं निवेश के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती हैं, क्योंकि इसमें कई लाभ होते हैं। PPF योजना में निवेशकों को छूट-छूट-छूट (EEE) अनुभाग मिलता है।
इसके साथ ही, इसमें प्राप्त होने वाले ब्याज पर कोई कर देने की आवश्यकता नहीं होती है। आयकर अधिनियम 1960 की धारा 80C के तहत निवेशकों को 1.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष निवेश पर कर मुक्ति मिलती है।
PPF Scheme
PPF योजना में, पहली छूट पीपीएफ खाते में जमा राशि पर मिलती है, उसके बाद दूसरी छूट पीपीएफ खाते में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज पर दी जाती है। साथ ही, तीसरी छूट परिपक्वता राशि पर प्राप्त होती है। यदि आप 15 साल बाद अपने पीपीएफ खाते के पूंजी को निकालते हैं, तो प्राप्त ब्याज और पूंजी पर कोई भी कर नहीं लगता। यदि आप भविष्य के निवेश और लाभ को मद्देनजर रखकर पीपीएफ योजना में निवेश करते हैं, तो आपको इस छूट-छूट-छूट (EEE) अनुभाग का लाभ मिलता है।
Tax पर लाभ
पीपीएफ योजना में, निवेशकों को ईईई स्थिति प्राप्त होती है, जिससे उन्हें निवेश राशि और प्राप्त ब्याज पर कर का लाभ मिलता है, चाहे वे किसी भी कर श्रेणी में आते हों। यदि आप 1.5 लाख रुपये से अधिक निवेश करते हैं, तो आपको कर मुक्ति प्राप्त होती है।
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क्या PPF पर लगता है ब्याज
मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि PPF पर निवेश के ब्याज पर कोई कर नहीं लगता है। इस स्कीम में छूट-छूट-छूट (EEE) वर्ग के तहत आने के कारण आपको यह लाभ मिलता है।